कोरोना वायरस की रोकधाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 21 दिन के लॉकडाउन की घोषण की है। इन 21 दिनों के लॉकडाउन में केवल जरूरी काम और विशेष कार्यों से जुड़े लोगो को ही घर से बाहर निकलने की छूट दी गई है। ऐसे लोगों के लिए राज्य सरकारों ने कर्फ्यू पास जारी कर रही हैं।

कोरोना वायरस की रोकधाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 21 दिन के लॉकडाउन की घोषण की है। इन 21 दिनों के लॉकडाउन में केवल जरूरी काम और विशेष कार्यों से जुड़े लोगो को ही घर से बाहर निकलने की छूट दी गई है। ऐसे लोगों के लिए राज्य सरकारों ने कर्फ्यू पास जारी कर रही हैं।" alt="" aria-hidden="true" />


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ऐसे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता की कर्फ्यू पास कैसे और कहां से मिलेगा। यदि आप भी जरूरी सेवाओं से जुड़े हैं तो आइए आपको बताते हैं आपको कहां और कैसे कर्फ्यू पास मिलेगा। कर्फ्यू पास के लिए कहां आवेदन करना है। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए डीसीपी ऑफिस में पास बनवाने की सुविधा तैयार की गई है। इस पास के बिना अगर कोई भी सड़कों पर घूमता नजर आएगा तो उस पर मुकदमा दर्ज होगा। कर्फ्यू पास बनवाने की सुविधा एनसीआर में काम करने वाले लोगों के लिए भी है। बाकी दूसरी जगहों पर आवागमन लॉकडाउन के तहत प्रतिबंधित है।
कैसे और कहां मिलेगा कर्फ्यू पास आप कर्फ्यू पास के लिए कई तरीके से आवेदन कर सकते हैं। डीसीपी ऑफिस से कर्फ्यू पास प्राप्त करने के लिए आपको संबंधित जिला कार्यालय जाकर पास बनवाना पड़ेगा।
चीन इस चुनौती से किस तरह निपट रहा है?हाल ही में चीन की यात्रा कर लौटे डॉक्टर टैड्रोस घेबरेयेसस ने नॉवल कोरोनावायरस पर काबू पाने के लिए चीन द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की है। चीन के शेन्गदू शुआंगलू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कर्मचारी मास्क लगा कर काम कर रहे हैं। चीन सरकार ने वूहान में आवाजाही पर सख़्त रोक लगा दी है, शहर का मुख्य एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है और अन्य शहरों के लिए परिवहन सीमित कर दिया गया है।
अन्य देशों में क्या हालात हैं?
व्हाट्सएप के माध्यम से ई-पास व्हाट्सएप के माध्यम से ई-पास के लिए आवेदन करने के लिए, आपको अपने क्षेत्र के लिए अधिकृत मोबाइल नंबरों पर सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ एक संदेश भेजना पड़ेगा। संदेश में आपको व्हाट्सएप पर ये जानकारी देनी होगी : नाम पता आवश्यक सेवा / उद्देश्य का विवरण जिसके लिए पास चाहिए। अवधि/ समय आईडी कार्ड की फोटो जैसे आधार, वोटर कार्ड आदि। वाहन संख्या, यदि आवश्यक हो तो ही।